चंडीगढ़: नूंह हिंसा (Nuh Violence) मामले के आरोपीविधायक मामन खान (Mamman Khan) की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। जानकारी के मुताबिक, नूंह हिंसा मामले की जांच कर रही SIT (special investigation team) की टीम ने मामन खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी विधायक पर आईपीसी की धारा 180 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
विधायक ने अपने बयानों पर हस्ताक्षर करने से किया मना
दरअसल, दो दिन के पुलिस रिमांड पर लेने के बाद कल यानी बीते मंगलवार को मामन खान को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान हो रही बहस में यह बात सामने आई कि नूंह हिंसा मामले में आरोपी विधायक ने उनके खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमों की जांच कर रही एसआईटी की टीम को सहयोग नहीं किया। इसके अलावा टीम ने यह भी आरोप लगाया कि मामन खान ने अपने दिए गए बयानों पर हस्ताक्षर करने से भी मना कर दिया।
14 दिन की न्यायिक हिरासत में मामन खान
कोर्ट में बहस के दौरान एसआईटी की टीम द्वारा मामन खान पर लगाए गए इस आरोप के बाद आरोपी विधायक पर आईपीसी की धारा 180 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं इस मामले में आरोपी विधायक के वकील ताहिर रुपड़िया ने बताया कि विधायक की पेशी 137 नंबर मुकदमें में की गई थी। जिसमें पुलिस द्वारा विधायक को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने विधायक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
बनाया जा रहा है बलि का बकरा- वकील
वकील ताहिर रुपड़िया ने ये भी कहा कि पुलिस ने अब तक जो भी साक्ष्य पेश किए हैं, उनमें विधायक के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। कोर्ट में हमारी ओर से पहले भी यह कहा जा चुका है कि विधायक को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। वकील ने ये भी कहा कि विधायक को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। यह राजनीतिक दबाव वाला केस है।