Haryana: पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह को राहत, चंडीगढ़ कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका मंजूर

Haryana:हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह को महिला कोच यौन शोषण मामले में राहत मिल गई है। चंडीगढ़ कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। कोर्ट का फैसला आने के बाद महिला कोच ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह इस फैसले को हरियाणा-पंजाब हाईकोर्ट में चुनौती देगी।

इससे पहले गुरुवार को चंडीगढ़ कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले की जांच कर रही चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटीम ने दलील देते हुए कहा था कि संदीप सिंह को जमानत मिलने का कोई आदऱा नहीं बनता है, इसलिए कोर्ट को जमानत याचिका को खारिज कर देना चाहिए लेकिन बावजूद इसके पूर्व खेल मंत्री को आज अग्रिम जमानत मिल गई।

हरियाणा के पूर्व मंत्री पर 31 दिसंबर 2022 को एक जूनियर महिला कोच ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। आरोप लगने के बाद 1 जनवरी को सीएम मनोहर लाल ने मंत्री से खेल मंत्रालय वापिस ले लिया गया था। फिलहाल बीजेपी पूर्व मंत्री से संगठन बैठकों में किनारा कर चुकी है।

संदीप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका के विरोध में कहा गया है कि संदीप सिंह ने जानबूझकर मामले से जुड़े तथ्य छिपाए हैं। इसमें जांच एजेंसी को प्रभावित करने और सहयोग न करने वाली जानकारी शामिल है। आरोपी पुलिस के नोटिस के बाद 7 जनवरी, 10 फरवरी, 2 जून और 2 अगस्त को पुलिस जांच में शामिल हुआ था। उसके द्वारा पुलिस को दिए बयानों और जांच में सामने आए तथ्यों के बीच विरोधाभास है।

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