NCERT किताब विवाद: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, एक सप्ताह में कमेटी बनाने का दिया आदेश

Supreme Court NCERT Case: सुप्रीम कोर्ट ने NCERT की किताबों से जुड़े विवाद के मामले में केंद्र सरकार को बड़ा निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि सरकार एक सप्ताह के भीतर डोमेन विशेषज्ञों की एक कमेटी का गठन करे। यह कमेटी पाठ्यक्रम और कानूनी अध्ययन से जुड़ी सामग्री की समीक्षा करेग

कमेटी में होंगे पूर्व जज और शिक्षाविद्

अदालत के निर्देश के मुताबिक इस विशेषज्ञ समिति में एक पूर्व जज, एक शिक्षाविद् और कानून के क्षेत्र का एक बड़ा जानकार शामिल किया जाएगा। साथ ही कानूनी अध्ययन से जुड़ी सामग्री तैयार करने के लिए नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी, भोपाल से भी परामर्श लेने को कहा गया है।

आदेश में बदलाव के लिए अदालत से कर सकते हैं संपर्क

सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 8 की एक विवादित पाठ्यपुस्तक के अध्याय से जुड़े मामले में प्रोफेसर मिशेल डैनिनो, शिक्षक सुपर्णा दिवाकर और कानूनी शोधकर्ता आलोक प्रसन्ना कुमार को स्कूल पाठ्यक्रम तैयार करने की प्रक्रिया से बाहर रखने का निर्देश भी दिया है। अदालत ने कहा कि अगर वे इस आदेश में संशोधन चाहते हैं तो वे कोर्ट से संपर्क कर सकते हैं।

सोशल मीडिया पर न्यायपालिका को बदनाम करने वालों पर सख्ती

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी कहा कि वह सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यायपालिका को बदनाम करने वालों की पहचान करे और उनके खिलाफ कार्रवाई करे।

CJI की सख्त टिप्पणी

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि न्यायपालिका के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वालों को सबक सिखाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह भी देखा जाएगा कि ऐसे लोगों ने बिना शर्त माफी मांगी है या नहीं।

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