PNG लगवाने पर LPG को लेकर बदला नियम: 30 दिन में सरेंडर करें या ट्रांसफर वाउचर लें, सरकार ने जारी किया नया आदेश

नई दिल्ली: घर में पाइप्ड नेचुरल गैस PNG का कनेक्शन लगवाने वाले लाखों LPG उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने ‘तरलीकृत पेट्रोलियम गैस आपूर्ति और वितरण का विनियमन संशोधन आदेश, 2026’ अधिसूचित कर दिया है। नए नियम से अब गैस कनेक्शन बंद कराने या दोबारा शुरू कराने की झंझट खत्म होगी।

PNG मिलने पर 30 दिन में चुनना होगा विकल्प

सरकारी अधिसूचना के मुताबिक घर में PNG कनेक्शन चालू होने के बाद उपभोक्ता के पास दो विकल्प होंगे:

कनेक्शन सरेंडर: PNG चालू होने के 30 दिन के अंदर ग्राहक पुराने LPG कनेक्शन को पूरी तरह बंद करने के लिए गैस एजेंसी में आवेदन कर सकता है

ट्रांसफर वाउचर: अगर ग्राहक LPG कनेक्शन बंद नहीं करना चाहता तो गैस कंपनी से एक स्पेशल ट्रांसफर वाउचर ले सकता है।

ट्रांसफर वाउचर से क्या फायदा?

अक्सर नौकरीपेशा या किराएदार महानगरों में PNG लगने पर LPG सिलेंडर सरेंडर कर देते थे। बाद में छोटे शहर या बिना PNG वाले इलाके में ट्रांसफर होने पर दोबारा नया LPG कनेक्शन लेने में कागजी कार्रवाई और खर्च झेलना पड़ता था।

अब ट्रांसफर वाउचर दिखाकर ग्राहक नॉन-PNG वाले इलाकों में बिना ज्यादा भागदौड़ के तुरंत LPG कनेक्शन दोबारा चालू करा सकेगा। नया नियम करोड़ों मीडियम क्लास परिवारों और नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत देगा।

किसे होगा सीधा फायदा

यह नियम उन लोगों के लिए खास है जो बार-बार शहर बदलते हैं। PNG वाले शहर से गैर-PNG वाले शहर में शिफ्ट होने पर अब नया कनेक्शन लेने के लिए लंबी लाइन और सिक्योरिटी जमा करने की टेंशन नहीं होगी।

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