Agniveer Reservation: पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान, BSF और CISF की भर्ती में मिलेगा आरक्षण

Agniveer Reservation: सीमा सुरक्षा बल ने पूर्व अग्निवीरों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अब पूर्व अग्निवीरों को बीएसएफ में 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही उम्र में भी छूट दी जाएगी। यह फैसला बीएसएफ ने सभी मानकों को देखते हुए लिया है। गृह मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा है कि, पूर्व अग्निवीरों को बल में शामिल करने से बीएसएफ की शक्ति में इजाफा होगी।

साथ ही गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशित इस निर्णय का मकसद बीएसएफ को मजबूत करना है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान अग्निवीर योजना को लेकर विपक्ष ने बीजेपी को जमकर निशाने पर लिया था। इसका नुकसान भी बीजेपी को कई इलाकों में झेलना पड़ा है।

आयु में मिलेगी छूट

बीएसएफ की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान खुद बीएसएफ के महानिदेशक विनय अग्रवाल ने किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अग्निवीर बीएसएफ के लिए एकदम अनुरूप हैं। एक तरह से हमें तैयार सैनिक मिल रहे हैं। अग्निवीरों के आने से सभी बलों को लाभ होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीएसएफ 4 साल के अनुभव वाले पूर्व अग्निवीरों को बल में नियुक्ति के लिए अनुकूल मानता है।

इन्हें बल में 10 फीसदी और आयु में रियायत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में ये निर्णय बलों को मजबूत करेगा। बता दें, इससे पहले सीआईएसएफ ने भी अग्निवीरों को 10 फिसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी।

Read Also: Haryana: पुलिस को आधुनिक मजबूत बनाना प्राथमिकता, अब बिना खर्ची और पर्ची के मिलती है नौकरी- नायब सैनी

लोकसभा चुनाव में बना था मुद्दा

बीते लोकसभा चुनाव के दौरान अग्निवीर योजना को लेकर विपक्ष ने जमकर हल्ला बोला था। चाहे राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव, सबने चुनाव के दौरान कहा था कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो अग्निवीर योजना खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि, सरकार शुरु से ही बचाव करते आ रही है। चुनाव में बीजेपी को अग्निवीर योजना के कारण परेशानी भी झेलनी पड़ी थी। चुनाव के परिणाम में इसका असर भी देखने को मिला था। हालांकि, खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस योजना में बदलाव करने की बात कही थी।

Read Also: http://Farmer Protest: कब खोला जाएगा पंजाब-हरियाणा बॉर्डर? सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया दोनों राज्यों की सरकारों को आदेश

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *