Delhi Excise Policy: मनीष सिसोदिया को HC से झटका, कोर्ट ने कहा- ‘आरोप गंभीर, नहीं मिलेगी जमानत’

Delhi Excise Policy: दिल्ली के आबकारी घोटाले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को झटका लगा। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि सिसोदिया पर आरोप गंभीर है और उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट में मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी।

सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज

गौरतलब है कि निचली अदालत ने भी मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज कर दी थी। जिसके बाद सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले मामले में आरोप हैं और वह तिहाड जेल में बंद है। कोर्ट में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया था।

बता दें कि कथित आबकारी घोटाला मामले में करीब तीन महीने से मनीष सिसोदिया दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस मामले में ईडी ने भी उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। सीबीआई और ईडी की जांच साथ-साथ चल रही है। जिसके चलते सिसोदिया को जमानत नहीं दी गई।

सुप्रीम कोर्ट का रूख करेंगे सिसोदिया

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम जमानत के लिए निचली अदालत में कई बार याचिका दाखिल कर चुके हैं लेकिन हर बार याचिका को खारिज कर दिया गया। आज हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर रूख कर सकते हैं।

जानकारी के लिए बता दे कि आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता मनीष सिसोदिया और सत्येन्द्र जैन जेल में बंद है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद है। मनीष सिसोदिया कथित शराब घोटाले में जेल में बंद है। बीते दिनों जैन बाथरूम में गिर गए थे। जिसके बाद उनकी हड्डी में चोट आ गई थी। वह दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती है।

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