पुणे: ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) कानून-2000 के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और डीजे बजाने पर पाबंदी है। ऐसे में महाराष्ट्र के पुणे शहर में ऑस्कर विजेता संगीतकार ए आर रहमान के एक संगीत कार्यक्रम को पुलिस ने बीच मे ही रोक दिया। क्योंकि यह कार्यक्रम रात 10 बजे की समय सीमा के बाद चल रहा था।
एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि चूंकि रात 10 बजे की समय सीमा बीत चुकी थी, हमने उनसे (रहमान) और अन्य कलाकारों को शो बंद करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कलाकारों ने निर्देशों का पालन किया और शो को रोक दिया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, इस संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।
सिंगर रहमान ने शेयर किया वीडियो
बता दें कि इस सिंगर रहमान ने अपने ट्वीटर पर कार्यक्रम का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक पुलिस अधिकारी मंच पर टहलते हुए और रहमान, अन्य कलाकारों और आयोजकों से संगीत कार्यक्रम बंद करने के लिए कह रहे हैं। अधिकारी के निर्देश के बाद ऑस्कर विजेता ने कार्यक्रम में मौजूद लाखों दर्शकों को अपना प्यार और उत्साह दिखाने के लिए धन्यवाद कहते हुए शो को बंद कर दिया।
Did we all just have the Rockstar moment on stage yesterday? I think we did!
We were overwhelmed by the love of the audience and kept wanting to give more..
Pune, thank you once again for such a memorable evening. Heres a little snippet of our roller coaster ride 😉 pic.twitter.com/qzC1TervKs
A.R.Rahman (@arrahman) May 1, 2023
आयोजक और सहयोगी ने की आलोचना
हालांकि, पुलिस द्वारा एआर रहमान को उंगली दिखाकर शो रोकने के लिए कहने पर उनके करीबी सहयोगी और कार्यक्रम के आयोजक द्वारा इस बात की आलोचना की गई। आयोजक डॉ हेरंब शेल्के ने कहा कि शो को इस तरह रोकना रहमान के लिए अपमानजनक था। आखिरी वक्त पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। वहीं, उनके करीबी सहयोगी ने कहा कि पुलिस पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित रहमान पर उंगली उठाने के बजाय आयोजकों से बात कर सकती थी, जो अपने संगीत के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं।
देर रात्री डीजे बजाने पर है रोक
गौरतलब है कि ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) कानून-2000 के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और डीजे बजाने पर रोक है। हालांकि राज्य सरकार के पास यह अधिकार है कि वह कुछ शर्तों के साथ रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर और डीजे बजाने की इजाजत दे सकती हैं, लेकिन रात 12 बजे के बाद किसी को भी लाउडस्पीकर या डीजे बजाने की इजाजत नहीं है। इसके साथ ही राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) भी कह चुका है कि एक तय सीमा से तेज लाउडस्पीकर और डीजे बजाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है।