वित्त मंत्री ने होम, ऑटो और पर्सनल लोन लेने वालों के लिए किया बड़ा ऐलान

अर्थव्यवस्था को लेकरवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान करते हुए विदेशी और घरेलू निवेशकों पर सरचार्ज हटाने का फैसला किया है. साथ ही, उन्होंने बताया है किसीएसआर कानून का उल्लंघन अब क्रिमिनल अफ़ेन्सनहीं होगा अब यह सिविल लायबिलिटी होगा.

ANI (@ANI) August 23, 2019

बता दें कि 1 अक्टूबर 2019 से आईटी ऑथोरिटी के द्वारा सभी नोटिस,समन, आदेश आदि सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर से जारी किए जाएंगे.सभी पुराने नोटिस 1 अक्टूबर से फिर से सिस्टम में अपलोड किया जाएगा.पूंजी बाजार में रौनक लाने के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर सरचार्ज को खत्म किया गया.RBI की ओर से ब्याज दरों में कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों को देने पर सभी बैंक सहमत हो गए हैं. वे होम, आटो और अन्य लोन पर ईएमआई घटाएंगे. रेपो रेट में कटौती के मुताबिक एमसीएलआर में कटौती होगी.

सरकारी बैंक लोन पूरा होने के 15 दिन के भीतर डॉक्यूमेंट ग्राहकों को देने पड़ेंगे. सभी तरह के लोन अप्लीकेशन ऑनलाइन होंगे. लोन अप्लीकेशन की ऑनलाइन ट्रैकिंग होगी.स्टार्टअप्स और उसके निवेशकों के लिए एंजेल टैक्स प्रोविशन को खत्म किया गया है.बैंकों को 70 हज़ार करोड़ रुपये मुहैया कराया जाएंगे. ताकि वे ज्यादा से ज्यादा कर्ज दे सके.

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