रिलायंस ग्रुप के प्रमुख अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. एक तरफ जहाँ राफेल मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां उन्हें घेर रही है तो वहीँ दूसरी तरफ अब उन्हें अवमानना मामले में जेल जाना पड़ सकता है.सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार कोअनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ तीन अवमानना आवेदनों पर अपना फैसला सुनाया है.
अनिल अंबानी, रिलायंस टेलीकॉम के चेयरमैन सतीश सेठ, रिलायंस इंफ्राटेल के चेयरपर्सन छाया वीरानी और एसबीआई के चेयरमैन के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है.
Supreme Court says Anil Ambani & 2 directors have to pay Rs 453 Cr to Ericsson India within 4 weeks & if they fail to pay the amount, three months jail term will follow. SC also imposed a fine of Rs 1 cr each on them, if not deposited within a month, 1-month jail will be awarded https://t.co/5PG6OsD2j3
ANI (@ANI) February 20, 2019
अवमानना का दोषी करार देते हुए कोर्ट ने अनिल अंबानी को सख्त लहजे में एरिक्सन इंडिया को 4 सप्ताह के भीतर 453 करोड़ रुपये की बकाया राशि देने को कहा है. साथ ही यह भी कहा गया है कि समयसीमा के अंदर नहीं चुकाने पर तीनों को तीन-तीन महीने की जेल की सजा दी जाएगी.
आपको बता दें रिलायंस ग्रुप के अध्यक्ष अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ बकाया भुगतान नहीं करने पर टेलिकॉम उपकरण निर्माता एरिक्सन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. एरिक्सन ने अनिल अम्बानी पर आरोप लगाया था कि रिलायंस के पास राफेल विमान डील में निवेश के लिए रकम है लेकिन वे उसके 550 करोड़ के बकाये का भुगतान करने में असमर्थ है.जिसके बाद अनिल अम्बानी ने इस आरोप से इनकार कर दिया था.