राजस्थान के अलवर जिले के चर्चित मॉब लिंचिंग पहलू खान हत्याकांड मामले में बुधवार यानि आजएडीजे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा. अलबर कांड मामले में 7 आरोपियों परआज फैसला आना है. मॉब लिंचिंग के इस मामले में सीबीसीआईडी ने नामजद 6 व्यक्तियों (सुधीर यादव, हुकमचंद यादव, ओम यादव, नवीन शर्मा, राहुल सैनी और जगमाल सिंह) को आरोपी नहीं माना था. उनकी जगह वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर 9 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें दो नाबालिग भी शामिल हैं. राजस्थान पुलिस ने विपिन, रवींद्र, कालूराम, दयानंद, योगेश कुमार, दीपक गोलियां और भीमराठी ओर दो नाबालिग को आरोपी बनाया था. फिलहाल सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं.
दरअसल यह घटनाएक अप्रैल, 2017 को हरियाणा के नूह मेवात जिले के जयसिंहपूरा गांव निवासी पहलू खान अपने दो बेटों उमर और ताहिर के साथ जयपुर के पशु हटवाड़ा से दुधारू पशु खरीदकर अपने घर जा रहा था. इस बीच अलवर के बहरोड़ पुलिया के पास भीड़ ने गाड़ी को रुकवा कर पहलू और उनके बेटों से मारपीट की थी. इसके बाद पुलिस ने पहलू खान को बहरोड़ के एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान 4 अप्रैल 2017 को उनकी मौत हो गई थी.
जानकारी के मुताबिक 2 अप्रैल 2017 को बहरोड़ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था. इसके बाद पुलिस ने कोर्ट में विपिन, रवींद्र, कालूराम, दयानंद और योगेश कुमार के खिलाफ चार्जशीट 31 मई 2017 को पेश की थी. इसके बाद यह मामला राजस्थान से लेकर दिल्ली तक उठा था. इस मामले में वसुंधरा सरकार को देशभर में आलोचना झेलनी पड़ी थी. पिछले दिनों सरकरा ने विधानसभा में मॉब लिंचिंग कानून पारित कराया है.