Brijbhushan Sharan Singh: WFI के पूर्व अध्यक्ष को कोर्ट से मिली राहत,यौन शोषण मामले में जमानत याचिका को मिली मंजूरी

नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट से राहत मिल गई है। यौन शोषण मामले में उन्हें अदालत ने जमानत दे दी है। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की अंतरिम जमानत दी थी।

बृजभूषण सिंह की जमानत याचिका को मिली मंजूरी

बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई।राउज एवेन्यू कोर्ट में भाजपा सांसद ने जमानत याचिका दाखिल की थी। जज ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कुछ शर्तों के साथ बीजेपी नेता की जमानत याचिका मंजूर कर ली। वहींइस मामले पर सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि हम जमानत याचिका का न तो विरोध कर रहे है न ही समर्थन। कानून के प्रावधानों के तहत फैसला लिया जाए।

आरोपी को जमानत के साथ शर्त जरूरी

एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव ने दलील दी कि हम कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं,लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अदालत अगर आरोपी को जमानत दे तो साथ में शर्तें जरूर लगाए। उन्होंने कहा कि आरोपी गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, इसीलिए यह शर्त लगाना जरूरी है। वहींआरोपियों की ओर से वकील राजीव मोहन ने अदालत को भरोसा दिलाया कि हम हर शर्त को मानने के लिए तैयार हैं।

गौरतलब है कि इससे पहले बृजभूषण सिंह के खिलाफयौन शोषण मामले में18 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी। अदालत ने उन्हें2 दिन की अंतरिम जमानत दी थी।बीजेपी नेता के अलावा दूसरे आरोपित विनोद तोमर को भी अंतरिम जमानत मिल गई थी। कोर्ट ने 25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी थी।

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