नई दिल्ली:आम आदमी पार्टी के पूर्वपूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को बड़ी राहत मिली है।दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें राजधानी से जुड़े पांचदंगों के मामलों में बुधवार को जमानत दे दी है।न्यायमूर्ति अनीश दयाल की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए ताहिर हुसैन को जमानत दे दी है।
ताहिर हुसैन को मिली जमानत
दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की 5 जमानत याचिकाओं का मंजूर कर लिया है। उन्हें इन सभी पांच मामलों में जमानत मिल गई है।ये सभी मामले 2020 में दयाल पुर पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए थे।हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ इन सभी पांचों मामलों में ताहिर को जमानत दे दी है।
क्या है पूरा मामला ?
आप के पूर्व पार्षदताहिर हुसैन दिल्ली दंगे की साजिश रचने के अलावा आइबी इंस्पेक्टर अंकित शर्मा की हत्या समेत कई अन्य मामले में आरोपी हैं। उनके खिलाफ हत्या की कोशिश, दंगा और आपराधिक साजिश के आरोप में केस दर्ज किया गया था।ताहिर के खिलाफ ये सभी मामले 2020 में दयाल पुर पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए थे।हालांकि, यूएपीए समेत अन्य मामले में हुई प्राथमिकी के कारण ताहिर हुसैन न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे।
AAP पार्टी से ताहिर हुए थे निष्कासित
उत्तर-पूर्वी दिल्ली में साल 2020 फरवरी में ये दंगे हुए थे। इस दंगों में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। रिपोर्ट्स के हिसाब से 2 दिन तक चले इस दंगे में 50 से ज्यादा लोगो की मौत हो गई थी।दंगाइयों ने11 पुलिस थाना इलाकों के अंतर्गत आने वाले कई इलाकों में जमकर बवाल काटा था।ताहिर हुसैन पर दंगे भड़काने और फंडिंग करने के आरोप लगे थे। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने ताहिर को पार्टी से निष्कासित कर दिया था।