नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर असम पुलिस ने दिल्ली हवाईअड्डे से गिरफ्तार किए जाने के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ऐस दावा किया जा रहा है कि 28 फरवरी तक के लिए कोर्ट ने खेड़ा को अंतरिम जमानत दे दी है।
दरअसल, कांग्रेस नेतापवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था। पवन खेड़ा कांग्रेस नेताओं के साथ रायपुर में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने के लिए इंडिगो की फ्लाइट से रवाना होने वाले थे। तभी दिल्ली पुलिस ने उन्हें फ्लाइट से उतारकर हिरासत में ले लिया।
प्राथमिकी में लगाया गया है ये आरोप
असम के दीमा हसाओ के हाफलोंगमें दर्ज खेड़ा के खिलाफ प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी के नाम से जुड़ी कुछ टिप्पणियां कीं जो न केवल पीएम मोदी और उनके मृत पिता के लिए अपमानजनक, अपमानजनक और अपमानजनक हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी भड़काऊ हैं। भाजपा) कार्यकर्ता और पीएम मोदी के अनुयायी।
प्राथमिकी में दावा किया गया है कि खेड़ा के भड़काऊ बयानों ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पीएम मोदी के अनुयायियों के बीच गंभीर प्रभाव डाला है।