क्रिप्टो करेंसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल करेंसी के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी कि लेनदेन की इजाजत दे दी है.
इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) ने 2018 के RBI सर्कुलर पर आपत्ति जताई थी जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए वर्चुअल करेंसी के लेन-देन का रास्ता खोल दिया.
बता दें कि RBI ने 6 अप्रैल, 2018 को एक सर्कुलर से निर्देश जारी किया था कि इसके द्वारा विनियमित सभी इकाइयां वर्चुअल करेंसी में सौदा नहीं करेंगी या किसी व्यक्ति या इकाई को इससे संबंधित सेवाएं प्रदान नहीं करेंगी.